NEET 2025 Re-Exam नहीं कराई जाएगी, NTA ने High Court से काहा

NEET 2025 Re-Exam: NEET Exam से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) मद्रास हाई कोर्ट से कहा कि NEET Exam 2025 दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 4 मई को चेन्नई के परीक्षा केंद्र में बिजली गुल होने से कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण व्यवधान नहीं हुई है। 

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जनरल ने कहा की परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है 

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरसन ने कहा की जांच से पता चला है कि बिजली गुल होने पर परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। अधिकांश छात्र अधिकांश प्रश्न के उत्तर दिए हैं इसलिए NEET Exam 2025 दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 

17 मई को जज ने एक आदेश पारित किया

17 मई को कोर्ट के जज ने एक आदेश पारित करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को NEET Exam 2025 के रिजल्ट निकालने से रोक दिया था क्योंकि अवाडी के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से छात्रों के एक समूह परेशानी होने का सामना करना पड़ा था। और हाई कोर्ट ने 13 छात्र के द्वारा दायर की गई याचिका के तौर पर इस मुद्दे को उठाया गया था। 

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मंगलवार को जब सटीक रूप से न्याय तरीके से सुनवाई के लिए आई तब छात्र के वकील ने अदालत से यह अनुरोध करते हुए कहा कि NTA को परिक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज को पेश करने की निर्देश दिया जाए। ताकि यह पता चल सके की एग्जाम के दौरान कक्षा पर सटीक रोशनी थी या फिर नहीं। दलीलें दर्ज करने के बाद कोर्ट के जज ने आदेश पारित करने के लिए  याचिका को 6 जून के लिए स्थगित रखी दिया। 

भारी बारिश के कारण बिजली हुई थी गुल

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, श्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ केंद्र पर 464 छात्र बैठने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। परीक्षा निर्धारित समय पर ही दोपहर के 2:00 बजे से शुरू हुई। हालांकि भारी बारिश के कारण दोपहर के 3:00 से लेकर शाम के 4:15 तक बिजली गुल रही। और केंद्र पर  बिजली के लिए कोई भी  बैकअप बिजली सुविधा नहीं की गई थी। और छात्रों को खराब रोशनी में परीक्षा देना पड़ा ऐसा उन्होंने कहा है। 

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अतिरिक्त समय की मांग पर भी इनकार

भारी बारिश के कारण परीक्षा केंद्र में पानी घुस गया और सभी छात्रों को दूसरे जगह पर जाने के लिए कहा गया जिससे और व्यवधान पैदा हुआ। इसी के वजह से छात्र अपनी पूरी क्षमताओं को प्रदर्शन नहीं कर पाए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अतिरिक्त समय की मांग पर भी मना कर दिया गया।

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