1 जुलाई से गाडियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, जानिए क्या है इसकी असली वजह

हमारे भाइयों आजकल तेजी से प्रदूषण होने मैं लगी है। वायु प्रदूषण होने का ऐसे बहुत सारे कारण है। लेकिन सबसे जानी-मानी जो कारण है वह है गाडियां का चलना। फिलहाल प्रदूषण को लेकर एक बहुत ही ताजी खबर आ रही है कि अब 1 जुलाई से गाड़ियों के लिए फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली में यह नियम को लागू किया गया है। 

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अब गाड़ियों के लिए नहीं मिलेगा पेट्रोल

दरअसल बात कुछ यूं है की बढ़ती प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में एक जुलाई से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा बुरा नहीं पेट्रोल गाडियां के लिए अब पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं दिया जाएगा यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत लिया गया है। 

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नियम की पूरी जानकारी

दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाडियां को अब पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं किया जाएगा उन गाड़ियों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्रिशन (ANPR) कैमरे को लगाया जा रहा है। जो इन सभी पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगा और उन्हें ढूंढ निकालने में मदद करेगा अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी गाड़ी को जप्त किया जाएगा और 1989 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। 

2014 से ये नियम लागू हुआ है। 

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दरअसल बढ़ती प्रदूषण को देखकर 2014 में NGT ने इस बहाने के ऊपर सर्वसाधारण जगह के ऊपर पार्क करने के लिए प्रतिबंध लगाया था और फिर जाकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अब 10 साल से ज्यादा पुराना डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुराना पेट्रोल गाड़ी अब रास्ते पर नहीं चलेंगे उनको रोका जाएगा। 

लेकिन लोग न करने के कारण अभी यह नियम को लागू किया गया है कि इन सभी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा क्यों नहीं दिया जाएगा तो गाड़ी भी नहीं चल पाएगी। हालाकि यह नियम दिल्ली के वायु गुणवत्ता को देखकर ही ऐसा पदखेप लिया गया है। तो ऐसे नियम जब पालन हो जाएंगे तब जिनके पास यह सभी पुराना गाड़ी होगी वह उनका क्या करें लिए जानते हैं। 

वाहन के मालिक अब क्या करे

उनके पास अभी एक ही उपाय है कि वह इन सभी गाड़ियों को स्क्रैप कर दें। और उन्हें इन सभी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए स्क्रेपिंग स्टेटस से संपर्क करना होगा। और एक जरूरी जानकारी है कि अगर आप ऐसी गाड़ियों को चलाते है और उन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर लेकर जाते हैं तो उन्हें NOC लेना होगा। एनओसी लेने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं।

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